Home छत्तीसगढ़ रेलवे संपत्ति चोरी के मामले में एक युवक गिरफ्तार

रेलवे संपत्ति चोरी के मामले में एक युवक गिरफ्तार

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रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट भिलाई (चौकी बीएमवाय) की टीम ने गश्त के दौरान रेलवे संपत्ति चोरी के मामले में एक आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा है।
निरीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में दिनांक 30.09.2025 को उपनिरीक्षक के.के. साहू, सहायक उपनिरीक्षक सीमा पात्रे एवं प्रधान आरक्षक ए.के. खन्ना गश्त पर थे। दोपहर लगभग 13:00 बजे बीएमवाय क्लासीफिकेशन यार्ड के खंभा नंबर 34E से 35E के मध्य एक व्यक्ति को सफेद प्लास्टिक की बोरी में रेलवे का 02 नग ब्रेक ब्लॉक एवं 01 नग स्क्रैप लोहे का टुकड़ा (लगभग 14 किग्रा) ले जाते देखा गया।
संदेह होने पर उसे पकड़कर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना नाम विक्रम बावरी उर्फ विक्का पिता शंकर लाल बावरी उम्र 21 वर्ष निवासी कुम्हारी जिला दुर्ग (छ.ग.) एवं स्थायी पता पाली (राजस्थान) बताया। वैध दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर उसने चोरी की बात स्वीकार की तथा मौके पर की गई वीडियोग्राफी में भी स्वीकार किया कि वह चोरी का सामान कबाड़ी को बेचकर अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है।
आरोपी के कब्जे से जब्ती पत्र तैयार कर संपत्ति को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। पहचान पंचनामा एवं नजरी नक्शा तैयार कराए गए। आरोपी को धारा 3(अ) रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर चौकी लाया गया। जामा तलाशी के दौरान उसके पास से कपड़ों के अलावा जप्ती पत्र एवं एक नोटिस प्राप्त हुआ।
गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के पिता को दी गई। जप्त रेल संपत्ति को चौकी मालखाना में सुरक्षित रखा गया है।
पोस्ट प्रभारी के आदेशानुसारआरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 16/2025 दिनांक 30.09.2025 धारा 3(अ) RP(UP) Act के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक के.के. साहू द्वारा की जा रही है। आरोपी को 01.10.2025 को माननीय विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट रायपुर (छ.ग.) के समक्ष पेश किया जाएगा।