Home छत्तीसगढ़ रेलवे सुरक्षा बल भिलाई द्वारा पकड़ा गया वारंटी

रेलवे सुरक्षा बल भिलाई द्वारा पकड़ा गया वारंटी

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माननीय विशेष रेलवे न्यायालय, रायपुर (छ.ग.) द्वारा प्रकरण क्रमांक 8087/22, , धारा 3(a), RP (UP) एक्ट के अंतर्गत आरोपी सुमित चौहान के विरुद्ध दिनांक 01.09.2025 को गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था।
निरीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में वारंट तामील अधिकारी स.उप निरीक्षक एल के बिसेन साथ में आरक्षक एस आर मीना व आरक्षक वीएस पूनिया के द्वारा सतत प्रयास करते हुए मुखबिर से संपर्क स्थापित किया गया, जिससे यह जानकारी प्राप्त हुई कि वांछित अभियुक्त वर्तमान में अपने निवासस्थान जी केबिन जय भारत चौक थाना जीआरपी बी एम बाई जिला दुर्ग (छ.ग.) में मौजूद है जहां खोजबीन करने पर अभियुक्त सुमित चौहान घर पर उपस्थित पाया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत वारंट प्रदर्शित कर वारंटी से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम एवं पता स्वीकार किया तथा माननीय न्यायालय में अनुपस्थित रहने का कारण पेशी तिथि भूलना एवं बाहर कहीं काम से चले जाना व पारिवारिक समस्याएं बताया।
वारंट तामील की प्रक्रिया के अंतर्गत अभियुक्त को दिनांक 25.09.2025 को मौके से गिरफ़्तार कर सड़क मार्ग से रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट भिलाई लाया गया।
पोस्ट में समस्त कागजी कार्यवाही पूर्ण कर वारंटी को चिकित्सीय परीक्षण उपरांत माननीय विशेष रेलवे न्यायालय रायपुर दौरे में होने के कारण प्रथम वर्गीय न्यायिक दंडाधिकारी आकांक्षा बेक के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जेल वारंट का आदेश किया गया तत्पश्चात केंद्रीय जेल रायपुर मे निरुद्ध किया।