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बंद रेलवे फाटक को पार करने वालों पर आर पी एफ शहडोल की कार्यवाही

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मनीष कुमार निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट शहडोल द्वारा बल सदस्यों को साथ में लेकर रेलवे समपार फाटक बीके 72 जो पुरानी बस्ती के पास स्थित है जो अंडर ब्रिज बनने के बाद से परिचालन के लिए बंद हो चुका है, वहां पर जागरूकता अभियान चलाया गया, जो राहगीर अंडर ब्रिज का प्रयोग ना करते हुए बंद रेलवे फाटक के नीचे या बगल से रेलवे लाइन पार करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें लाउडहेलर के माध्यम से रेलवे नियमों से अवगत कराते हुए जागरूक किया गया ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके तथा इसके अतिरिक्त जो राहगीर निर्देशों को अनसुना कर रहे थे व अंडर ब्रिज का प्रयोग ना करते हुए रेल लाइन को जबरन पार करके दूसरी ओर जा रहे थे उन पांच व्यक्तियों के विरुद्ध रेल अधिनियम की धारा 147 के तहत कार्यवाही की गई तथा इसके पूर्व में भी रेलवे सुरक्षा बल शहडोल द्वारा उपरोक्त स्थान पर जबरन साइकिल पार कराने पर रेलवे अधिनियम की धारा 159 के तहत तथा ट्रेस पास करने वालों के विरुद्ध धारा 147 के तहत कार्यवाही की गई थी, यह जागरूकता अभियान आमजन को जागरूक करने के लिए चलाया जाता है जिससे कि जनता रेलवे नियमों को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा निर्मित साधनों का सही तरीके से प्रयोग कर सके तथा दुर्घटनाओं से बचा जा सके। रेलवे सुरक्षा बल शहडोल द्वारा रेलवे के संबंधित विभागों को उक्त रेलवे फाटक पर परमानेंट फेंसिंग हेतु तथा नवनिर्मित अंडर ब्रिज में उचित प्रकाश व्यवस्था बनाए रखने हेतु पत्राचार किया गया है।