यात्रा के दौरान ज्वलनशील प्रदार्थ एवं विस्फोटक पदार्थो के साथ यात्रा करना न सिर्फ जान लेवा है वरन यह एक दण्डनीय अपराध भी हैं । रेल प्रशासन के द्वारा इस प्रकार के कृत्य को रोकने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाये जाते है, विशेषकर त्योहारों एवं भीड़भाड़ के दौरान आरपीएफ़/जीआरपी के द्वारा स्टेशनों में सघन जाँच भी की जाती है । दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में भी सुरक्षा एवं संरक्षा को ध्यान में रखते हुए जागरूकता अभियान चला कर यात्रियों को समय-समय पर जागरूक किया जाता है ।
इस अभियान के तहत रेलवे द्वारा विभिन्न प्रचार माध्यमों के साथ ही साथ स्टेशनों पर उपलब्ध एनाउंस सिस्टम एवं लाउड हेलर के माध्यम से भी यात्रियों को ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा नहीं करने की चेतावनी दी जाती है । रेलवे बोर्ड द्वारा आगजनी से बचाव के उपायों एवं सावधानियों के साथ ही साथ इस संबंध में विशेष दिशा-निर्देश भी समय-समय पर सभी जोनल मुख्यालयों को जारी किए जाते है
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के द्वारा रेल यात्रियों के अनुरोध हैं कि :-
* रेल गाडियों में ज्वलनशील पदार्थ एवं विस्फोटक पदार्थो जैसे गैस सिलेंडर, पेट्रोल/डीजल, पटाखे आदि के साथ यात्रा न करे, यह दुर्धटनाजन्य हो सकती हैं । इन पदार्थो के साथ किसी अन्य को यात्रा करते देखे जाने पर इसकी जानकारी डयूटी में कार्यरत टीटीई, आरपीएफ या अन्य रेल कर्मचारियों को दे या रेल मदद के माध्यम से टोल फ्री नंबर 139 पर डायल करके सूचित करें।
* वेंडरों के द्वारा असुरक्षित तरीके से ले जा रही जलती सिगडी आदि देखे जाने पर भी इसकी जानकारी तुरंत डयूटी में कार्यरत टीटीई एवं आरपीएफ आदि को दे ।
* ट्रेनों एवं स्टेशनों आदि सार्वजनिक स्थानो पर धुम्रपान निषेध है । इस प्रकार के कृत्य करते देखे जाने पर इसकी जानकारी अवश्य ही डयूटी में कार्यरत टीटीई एवं रेलवे सुरक्षा बल को दे ।
* गैरकानूनी रूप से जैसे पटाखे, पट्रोल, डीजल, मिटटी तेल आदि जैसे सामानों के साथ रेल यात्रा न करे ।
* जल्द आग पकडने वाले समानों जैसे माचिस, लाईटर, फिल्म आदि जैसे समानों को अपने साथ यात्रा में न रखें ।
* कोच में दिये गए बिजली के समानों एवं स्विच बोर्ड के साथ छेडछाड न करें इन सभी का उपयोग रेलवे नियमानुसार करें ।
यात्रियों से अनुरोध है कि वे रेल प्रशासन के साथ सहयोग करें एवं ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करते हुये सुरक्षित यात्रा में रेलवे का सहयोग करें ।