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पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होने पर क्या करें? पैसा निकालें या 5 साल और बढ़ाएं, जानें सही तरीका

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पीपीएफ (Public Provident Fund) सरकार की एक सुरक्षित और लॉन्ग टर्म वाली बचत योजना है. इसमें 15 साल का लॉक-इन पीरियड होता है और इसमें जमा पैसे पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है. जब पीपीएफ खाता 15 साल बाद मैच्योर हो जाता है, तो कई लोगों को समझ नहीं आता कि आगे क्या करना चाहिए. ऐसे में आपके पास कुछ आसान ऑप्शन होते हैं, जिन्हें आप अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं.
पीपीएफ मैच्योर होने के बाद निवेशक के पास तीन ऑप्शन होते हैं. पहला, आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं. दूसरा, आप खाते को 5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ाकर नई जमा जारी रख सकते हैं. तीसरा, आप बिना नई राशि जमा किए खाते को आगे बढ़ा सकते हैं और ब्याज लेना जारी रख सकते हैं.
पैसों की जरूरत तुरंत है तो क्या करें?
अगर आपको तुरंत पैसे की जरूरत है, तो आप पूरा पैसा (मूलधन + ब्याज) निकाल सकते हैं. यह राशि पूरी तरह टैक्स-फ्री होती है. इसके लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में फॉर्म C भरकर जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और खाता बंद हो जाता है.

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