भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश के सभी बैंकों के कामकाजों पर नजर रखती है. जब भी कोई बैंक नियमों को अनदेखा कर अपनी मनमानी करता है तो आरबीआई उस पर जुर्माना लगा सकता है. इसी कड़ी में भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न रेगुलेटरी नॉर्म्स के उल्लंघन के लिए 5 को-ऑपरेटिव बैंकों पर कुल 60.3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
राजकोट नागरिक को-ऑपरेटिव बैंक पर 43.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह जुर्माना ‘निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को कर्ज और अग्रिम पर प्रतिबंध समेत अन्य बातों को को लेकर रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन न करने को लेकर लगाया गया है.
जिला को-ऑपरेटिव बैंक पर 2 रुपये का जुर्माना
केंद्रीय बैंक ने द कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक (नई दिल्ली), राजधानी नगर को-ऑपरेटिव बैंक (लखनऊ) और जिला को-ऑपरेटिव बैंक, गढ़वाल (कोटद्वार, उत्तराखंड) पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा जिला को-ऑपरेटिव बैंक (देहरादून) पर 2 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
अब ग्राहकों के पैसों का क्या होगा?
रिजर्व बैंक ने कहा कि प्रत्येक मामले में, जुर्माना रेगुलेटरी नॉर्म्स में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने संबंधित ग्राहकों के साथ किए गए समझौते के किसी भी लेनदेन की वैधता को प्रभावित करना नहीं है.
हाल ही में आरबीआई ने मुंबई स्थित सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक (Sarvodaya Co-operative Bank) और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ स्थित नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (National Urban Co-operative Bank) पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे. इसमें ग्राहकों पर अपने खातों से निकासी की सीमा क्रमश: 15,000 और 10,000 रुपये लगाई गई है.