रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट भिलाई की वारंट टीम द्वारा वारंट ड्राइव अभियान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कार्यवाही की गई।
प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में सहायक उप निरीक्षक सी. एल. साहू, आरक्षक एस. आर. मीना एवं आरक्षक अजय राठौर की टीम द्वारा पोस्ट अपराध क्रमांक 220/05, सी.आर.सी. क्रमांक 1402/05, धारा 160 (b) रेलवे अधिनियम के वारंटी राम नरेश जायसवाल, पिता मोहनलाल जायसवाल, उम्र 53 वर्ष, निवासी तेलीबांधा, रायपुर (छ.ग.) तथा स्थायी पता ग्राम गुड़ा, थाना उचेहरा, जिला सतना (म.प्र.) को गिरफ्तार किया गया।
वारंटी के विरुद्ध माननीय विशेष रेलवे न्यायालय रायपुर द्वारा दिनांक 04.08.2007 को स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। वारंटी के स्थायी पते के आधार पर मतदाता सूची से जानकारी प्राप्त कर मुखबिर के सहयोग से स्थानीय थाना पुलिस उचेहरा के साथ संयुक्त कार्यवाही में वारंटी को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तारी की सूचना वारंटी के परिजनों को दी गई तथा दिनांक 08.11.2025 को वारंटी को पोस्ट भिलाई लाकर आवश्यक कार्यवाही की गई। वारंटी को माननीय विवेक कुमार टंडन, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर के न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे ₹15,000/- के निजी मुचलके पर रिहा किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा अगली सुनवाई की तिथि 11.11.2025 नियत की गई है तथा वारंटी को उक्त तिथि को विशेष रेलवे न्यायालय रायपुर में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
रेलवे सुरक्षा बल, पोस्ट भिलाई द्वारा यह कार्यवाही रेलवे अधिनियम व रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम के तहत लंबित वारंटों की तामिली हेतु चलाई जा रही विशेष मुहिम की एक अहम उपलब्धि है।


