रेल संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम, धारा 3(अ) के अंतर्गत दर्ज प्रकरण क्रमांक 13661/19 में माननीय विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट, रायपुर (छ.ग.) द्वारा अभियुक्त अनिल कुमार तिवारी के विरुद्ध दिनांक 30.08.2025 को गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया गया था।
निरीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में वारंट तामील अधिकारी सहायक उप-निरीक्षक एल.के. बिसेन, आरक्षक एस.आर. मीना एवं आरक्षक वी.एस. पूनिया द्वारा सतत प्रयास किए गए। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर टीम ने अभियुक्त को उसके निवास दक्षिण वसुंधरा नगर, पुराना गार्डन के पास, पार्ट नं. 17, थाना भिलाई-3, जिला दुर्ग (छ.ग.) से गिरफ्तार किया।
गिरफ्तारी के समय अभियुक्त ने न्यायालय में अनुपस्थित रहने का कारण बीमारी, पारिवारिक समस्याएं एवं पेशी तिथि भूलना बताया। वारंट तामील की कार्रवाई के अंतर्गत अभियुक्त को 27.09.2025 को सुबह लगभग 08:00 बजे गिरफ्तार कर आरपीएफ पोस्ट भिलाई लाया गया।
संपूर्ण कागजी कार्यवाही एवं चिकित्सीय परीक्षण उपरांत अभियुक्त को माननीय न्यायालय श्रीमती स्वर्णलता ओम यादव, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जेल वारंट जारी कर केंद्रीय जेल रायपुर में निरुद्ध करने का आदेश दिया गया।
रेलवे संपत्ति की सुरक्षा एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु रेलवे सुरक्षा बल निरंतर सक्रिय है।


